नई दिल्ली
निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों और उनके वकील को नोटिस जारी किया है. नया डेथ वॉरंट जारी करने के संबंध में आज दोपहर दो बजे का समय तय किया गया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की याचिका पर भी आज सुनवाई होगी.
निर्भया केस में तिहाड़ जेल ने पटियाला हाउस कोर्ट को लिखित अर्जी देकर बताया है कि पवन की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है. ऐसे में 2 मार्च को डेथ वॉरंट पर लगाए गए स्टे की अब कोई जरूरत नहीं है.
दया याचिका खारिज
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निर्भया के गुनहगारों के लिए फांसी का फंदा अब नजदीक आ रहा है. इस केस में दोषी पवन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास दया याचिका लगाई थी. पवन की दया याचिका खारिज होने के बाद नए डेथ वॉरंट के लिए दिल्ली सरकार पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची. कोर्ट ने दोषियों और उनके वकील को नोटिस जारी किया है. इस मामले में गुरूवार को दोपहर दो बजे सुनवाई होगी.
चौथी बार जारी होगा डेथ वॉरंट
ये चौथी बार होगा जब निर्भया केस में नया डेथ वॉरंट जारी किया जाएगा. निर्भया केस में तीन बार दोषियों की फांसी टल चुकी है. पीड़ित पक्ष को अब कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद है. इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी निर्भया मामले में दोषी पवन की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
तीन मार्च को निर्भया केस में दोषियों की फांसी टल गई थी. अब चारों दोषियों के पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है. इसके साथ ही अब चारों दोषियों की फांसी का रास्ता साफ होता दिख रहा है. सोमवार को निर्भया केस में दोषी पवन की क्यूरेटिव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी. इसके बाद पवन के पास सिर्फ दया याचिका का विकल्प ही बचा था.
14 दिन का मिल सकता है वक्त
नियमों के अनुसार दया याचिका खारिज होने के बाद भी दोषी को फांसी पर लटकाने से पहले 14 दिन का वक्त मिलता है. हालांकि, अभी पवन दया याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है.
