अधिक दाम में मास्क बेचने पर होगी कार्रवाई

रायपुर
कोरोना वायरस के बचाव के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर क्या करें, क्या ना करें इस संबंध में एडवाइजरी जारी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को यह जानकारी मिली है कि कुछ मेडिकल स्टोर्स वाले मास्क को अधिक दाम में बेच रहे हैं। इसी तरह नकली मॉस्क भी बाजार एवं मेडिकल स्टोर्स में बेचे जाने की शिकायत स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुई है। उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रसाधन रायपुर ने ऐसे मेडिकल स्टोर्स और जनरल स्टोर्स से संबंधित को हिदायत दी है कि नकली मॉस्क एवं अधिक दामों में मॉस्क का विक्रय बंद किया जाए। मॉस्क का जो निर्धारित मूल्य है उसी दाम में विक्रय किया जाए।

उन्होंने बताया है कि यदि किसी मेडिकल स्टोर्स या जनरल स्टोर्स के विरूध्द नकली मॉस्क या अधिक दाम में मॉस्क विक्रय करने की शिकायत मिलती है तो औषधि एवं प्रसाधन सामाग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत उनके विरूध्द कार्यवाही की जाएगी।

Noman Khan
Author: Noman Khan

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