जीएसटी घटने पर भी सैमसंग ने कम नहीं किए टीवी-पावर बैंक के दाम, अब देना होगा 37.85 लाख रुपये जुर्माना

नई दिल्ली 
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) ने दक्षिम कोरिया की इलेक्ट्रिॉ़निक्स कंपनी सैमसंग पर पर 37.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जीएसटी में कटौती का उचित फायदा टीवी ग्राहकों को नहीं देने की वजह से यह कार्रवाई हुई है।  अथॉरिटी के आदेश में कहा कंपनी पर जुर्माना 32 इंच टीवी सेट पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकार 18 फीसदी किए जाने के बावजूद कीमतों में कमी नहीं करने की वजह से लगाया गया है। इसके अलावा पावर बैंक की कीमतों में कमी नहीं करने पर भी कंपनी पर 29,736 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। 
 

उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद की सलाह पर केन्द्र सरकार ने जनवरी में टीवी और पावर बैंक पर जीएसटी दरों में कटौती की थी। सैमसंग पर यह जुर्माना एक उपभोक्ता की शिकायत पर हुई जांच के बाद किया गया है। कंपनी ने अपनी दलील में कहा था कि उसने सीधे रूप से उपभोक्ता को यह उत्पाद नहीं बेचा है और इसकी खरीदारी ई-कॉमर्स से की गई है।
 
प्राधिकरण में जांच में कंपनी की दलीलों पर सही नहीं माना जिसके बाद कार्रवाई का फैसला किया गया। इसके पहले जीएसटी की दरें घटने का पूरा फायदा ग्राहकों को नहीं देने की वजह से पिछले साल जॉनसन एंड जॉनसन पर 230 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा एफएमसीजी कंपनी प्रॉक्टर एंड गेम्बल (पीएंडजी) पर 250 करोड़ रुपये नेस्ले इंडिया पर भी 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

Noman Khan
Author: Noman Khan

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